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बलरामपुर। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाए। कलेक्टर कुंदन कुमार ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कहीं। उन्होंने समस्त अधिकारियों को दीपोत्सव, भाई दूज और छठ पर्व की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए सुरक्षा मानकों का पालन करते रहें, सामाजिक दूरी अपनाएं, मास्क पहनें और समय-समय पर हाथों को धोएं। कलेक्टर श्री कुमार ने अधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि जिले के अंतर्गत सभी सिनेमा हॉल-थिएटर को खोले जाने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर सामाजिक समारोह की अनुमति होगी, किंतु बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कोविड-19 वैक्सीनेशन, हाट-बाजार क्लीनिक योजना, सिटीजन चार्टर सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला व विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि सप्ताह में 3 दिन अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का दौरा अवश्य करें तथा दौरे में पाए गए तथ्यों, कमियों, उपलब्धियों के बारे में जिला कार्यालय को अवगत कराएं।


विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्कूली छात्र-छात्राओं का जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए अभियान चलाकर आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे शासन के मंशा अनुरूप जन्म के साथ ही बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मिल सके। साथ ही आंगनबाड़ियों और स्कूलों में विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा उनके वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों तक सीधे उनके खाते में पेंशन की राशि हस्तांतरित हो, किन्ही तकनीकी कारणों से यदि राशि हस्तांतरित नहीं हो पाती है तो ऐसे प्रकरणों में जनपद सीईओ व समाज कल्याण विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही नगद भुगतान हो। साथ ही जिन हितग्राहियों के खाते में पैसे हस्तांतरित किए गए हैं, उन्हें जानकारी हो और वे पैसे का आहरण कर सकें। कलेक्टर ने उप संचालक समाज कल्याण को पेंशन से संबंधित सभी प्रकरणों को एक माह के अंदर निराकृत करने निर्देश दिये।कलेक्टर कुंदन कुमार ने आगामी 1 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली धान खरीदी को देखते हुए सभी संग्रहण केंद्रों की साफ-सफाई, वहां बिजली, पानी, चबूतरे की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा तथा वर्तमान में चल रहे किसान पंजीयन के कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा की धान खरीदी के लिए शत-प्रतिशत किसान पंजीयन हेतु 8 नवंबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा ताकि जो भी किसान पंजीयन से छूट गया है, उसका तत्काल पंजीयन कराया जा सके और वह समर्थन मूल्य पर अपने धान का विक्रय  समिति में कर पाए। तत्पश्चात कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिले में अब तक हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कराने के लिए  कार्य योजना तैयार की गई है उसके अनुरूप सभी अधिकारी कार्य करेंगे। शत्-प्रतिशत वैक्सीनेशन ही हमारा लक्ष्य है जब शत्-प्रतिशत लोगों को पहला डोज लग जाएगा तो क्रमिक रूप से निश्चित ही दूसरा डोज भी लोगों को समय पर लगता रहेगा।इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव, अपर कलेक्टर एस.एस.पैंकरा, संयुक्त कलेक्टर एच.एल. गायकवाड़, आर.एन.पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर दीपक कुमार निकुंज, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
सोशल मीडिया को नियंत्रण करने हेतु समिति गठित
बलरामपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टरों को जिले में सोशल मीडिया को नियंत्रित किए जाने हेतु निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिले में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने हेतु समिति का गठन किया है। गठित समिति में जिला पंचायत बलरामपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी यादव को अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू को सचिव, संयुक्त कलेक्टर एच.एल. गायकवाड को सदस्य एवं सहायक संचालक जनसंपर्क विवेक कुमार सरकार को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। उक्त समिति जिले के अंदर सोशल मीडिया से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित किए जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
कलेक्टर ने दीपावली के पर्व पर जिले में कानून एवं व्यवस्था को शांति प्रिय बनाये रखने के लिए लगाई अधिकारियों की ड्यूटी
बलरामपुर।
दीपावली पर्व को सुव्यस्थित एवं शांतिपूर्ण से मनाएं जाने तथा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों पर कानून एवं व्यवस्था को शांति प्रिय बनाये रखने व सतत् निगरानी हेतु कलेक्टर  कुन्दन कुमार के द्वारा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी की ड्यूटी लगाई है। अनुविभाग बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, शंकरगढ़, राजपुर व कुसमी में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार तहसील बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, रघुनाथनगर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी, सामरी, चान्दो व रामचन्द्रपुर में संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है। संबंधित नियुक्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने अनुभाग/तहसील में पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण रखने हेतु उत्तदायी होंगे।
धान खरीदी के पंजीयन के संबंध में चर्चा हेतु विशेष ग्राम सभा का अयोजन 08 नवम्बर को
बलरामपुर।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर  कुन्दन कुमार के द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 08 नवम्बर 2021 को समितियों में धान खरीदी के पंजीयन के संबंध में विशेष ग्रामसभा आयोजित करने का निर्देश दिये गये हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 2 (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा।
नेशन ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आगामी त्यौहारों के लिए पटाखे फोड़ने की अवधि निर्धारित, केवल लाईसेंस धारक ही बेच सकेंगे पटाखे
बलरामपुर।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं ट्रिब्यूनल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेश पारित किया गया है। दीपावली, छठ, गुरू पर्व, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखा फोड़ने की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। जिसमें दीपावली के अवसर पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के अवसर पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11ः55 बजे रात्रि 12ः30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय ने पटाखों के उपयोग के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए है। जिसके अनुसार जिले में कम प्रदुषण करने वाले इम्प्रूव्ड व हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारक ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखों अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द किया जा सकेगा, जिनके द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एन्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया हो। ऑनलाइन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।  

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