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नई दिल्ली, एएनआइ एजेंसी। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है। इसी बीच, टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि टीकाकरण के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लागू कर सकती है।कोर्ट ने ये भी कहा कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा टीकाकरण नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।
सार्वजनिक जगहों पर जाने से नहीं रोक सकते- कोर्ट
अदालत ने ये भी कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक जगहों पर जाने की पाबंदी लगाई है। ये आनुपातिक नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसे आदेश वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया