अंबिकापुर।सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष ने शहर के डेयरी संचालकों और गौ पलको की बैठक ली गई बैठक में गौ पलको को निर्देश दिया गया कि रिंग रोड व मुख्य मार्ग का क्षेत्र पशु विचरण हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है पशुपालकों को निर्देशित किया गया की पशुपालक अपने पशुओं को स्वयं के परिसर में ही रखें अन्यथा पशुपालकों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने पशुपालकों को समझाइश देते हुए कहा कि रिंग रोड पर पशु विचरण के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसे देखते हुए अंबिकापुर रिंग रोड मुख्य मार्ग को पशु विचरण हेतु प्रतिबंधित किया जा रहा है जल्दी रिंग रोड में कॉउ कैचर वाहन घूमना शुरू होंगे और रोड पर मवेशियों तक घूमते हुए पाए जाने पर मवेशियों को ऑपरेटर द्वारा पकड़कर गौठान में रखा जाएगा पहली बार गलती होने पर 2000 का जुर्माना और दूसरी बार पशु पाए जाने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी साथ ही उन्होंने कहा कि मवेशियों के रोड पर घूमने से आए दिन जनधन की हानि हो रही है जिसे देखते हुए बैठक में निगम क्षेत्र राजस्व प्रभारी को सभी पशुपालकों को चिन्हित कर मवेशियों को सड़क पर ना छोड़ने के संबंध में संकल्प पत्र भरवाने और रिंग रोड से जुड़ने वाली सहायक मार्ग गलियों में जुर्माने से संबंधित बैनर पोस्टर लगाने के निर्देश दिए।