बलरामपुर।राजपुर नगर पंचायत की दुकानें गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को बंद रहती थी। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर पंचायत की दुकानें खुलने लगी थी। इसकी खबर दैनिक अख़बार व वेब पोर्टल में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर आर.एक्का, एसडीएम राजीव जेम्स कुजुर, श्रम विभाग के अधिकारी भूपेंद्र नायक व मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश कुशवाहा ने मामले में संज्ञान में लिया और शुक्रवार को लाउडस्पीकर से अनाउंस कराया कि शनिवार को दुकानें बंद रहेगी। शनिवार की सुबह 10 बजे मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश कुशवाहा नगर निगम के कर्मियों और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नगर का दौरा किए। इस दौरान 10 लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी। नगर पंचायत ने 10 दुकानदारों पर 4700 रुपए का अर्थदंड लगाया। वही पिछले सप्ताह भी 10 दुकानदारों से 2000 रूपर का अर्थदंड लगाया था।साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि प्रत्येक शनिवार को गुमास्ता एक्ट के तहत दुकानें बंद रहेगी। दुकानें खुली पाई जाने पर 500 से 5000 रुपए तक अर्थदंड व दुकानें सील की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर कार्यालय को भेजा जाएगा।

इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश कुशवाहा, श्रम निरीक्षक नरेंद्र जायसवाल, सहायक राजस्व प्रमिला भगत, अविनाश सिंह, दयाशंकर गुप्ता, जय सिंह, सत्यम गुप्ता, राजा गुप्ता, सलपू राम आदि मौजूद रहे।

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