अंबिकापुर: जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में सोमवार को अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल एवं कलेक्टर विलास भोसकर ने हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया। विधायक श्री अग्रवाल ने कहा कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यथा संशोधित नियम 2012 के तहत यहां पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपका अधिकार है, इसे सम्भाल कर रखें, किसी और को ना दें। उन्होंने इस हेतु सभी को शुभकामनाएं दीं।
कलेक्टर श्री भोसकर ने कहा कि ग्राम पंचायत में वनाधिकार पत्र हेतु आवेदन देने के समय आवेदन की फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें। जिन पात्र हितग्राहियों को एफआरए पट्टा मिला है, पर किसी कारणवश उनके पास इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं है, ऐसे हितग्राहियों को प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक कलेक्टर कोर्ट में एफआरए की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध की जाएगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि हर गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे तक कोई भी आदिवासी व्यक्ति धारा 170 ख से संबंधित आवेदन कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
16 व्यक्तिगत एवं 23 सामुदायिक वनाधिकार पत्र का किया गया वितरण
तहसील उदयपुर के पहाड़ी कोरवा जनजाति समूह के 16 हितग्राहियों को कुल रकबा 5.312 हेक्टेयर के
व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे का वितरण किया गया।
वहीं अम्बिकापुर के मल्टीपरपज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा 13242.83 हेक्टेयर रकबे के कुल 23 सामुदायिक वनाधिकार पत्र का वितरण ग्राम पंचायत सरपंचों को किया गया।