![442712.jpg](https://i0.wp.com/www.cgmp.co.in/wp-content/uploads/2022/02/442712.jpg?resize=550%2C350&ssl=1)
![](https://www.cgmp.co.in/wp-content/uploads/2024/06/picsart_24-06-28_16-32-10-7591370341123526656217.jpg)
कोरिया: कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 49 लाख 50 हजार रूपये की राशि की मंजूरी दी है। उन्होंने विकासखंड खड़गवा के ग्राम जिल्दा के अमोल साय की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस कैलाशो बाई, ग्राम मेण्ड्रा के संजय की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस कौशिल्या, ग्राम तामड़ाड के पंकज सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस परषोत्तम सिंह, ग्राम मेंण्ड्रा के चन्देश्वर की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामायण सिंह, ग्राम जिल्दा के रामनारायण की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्यामबाई, ग्राम सैदा के फूलकुंवर की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस लखन, ग्राम सागरपुर के फुलबसिया की मधुमक्खियों के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस अवधेश, मानमति, लक्ष्मनिया, शकुन्तला, सुकमनिया, रजमतिया, ग्राम बचरा के परमजीत सिंह की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस जगपतिया बाई, विकासखण्ड सोनहत के ग्राम सुन्दरपुर की जिरमन बाई की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस केवलसाय एवं ग्राम कैलासपुर के दीनदयाल की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सरस्वती के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है।
इसी तरह विकासखण्ड भरतपुर के ग्राम तोजा की राधा बैगा की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दुर्गाशंकर, ग्राम तिलौली के गणेश अहिरवार की मृत्यु पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रजनी, ग्राम पोड़ी के राजेन्द्र बैगा की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रजमतिया के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है। उन्होंने इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी है।