सूरजपुर: राजीव युवा मितान क्लब योजना जिला सूरजपुर विषयांतर्गत, शासन द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में ‘‘राजीव युवा मितान क्लब योजना’’ को प्रारंभ किये जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। जिसका शुभारंभ 03 फरवरी 2022 को रायपुर में किया गया। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) की अध्यक्षता में अनुविभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब के गठन हेतु ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों के लिये अनुविभागीय अधिकारी(रा.) द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गठन आदेश जारी किये जायेंगे। योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में पंचायत/वार्ड/वार्डों के समूह हेतु जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक संख्या में राजीव युवा मितान क्लब गठित किया जाना है। राजीव युवा मितान क्लब गठन उपरांत अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम से एक संयुक्त चालू खाता किसी अनुसूिचत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। जिसमें अनुविभाग स्तरीय समिति के चालू बैंक खातों से क्लबों के बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जाएगा। क्लबों के बैंक खातों में राशि अंतरण का सुगमता हेतु किसी एक ही राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोला जाना उचित होगा। ’’राजीव युवा मितान क्लब’’ गठन एवं क्रियान्वयन के लिये शासन द्वारा मार्गदर्शिका का प्रारूप जारी किया गया है। जो संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण की वेबसाईड http://www.sportsyw.cg.gov. पद में उपलब्ध है।

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य की पात्रता हेतु मापदण्ड
(1) वह छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी (पुरूष/महिला/ट्रांसजेंडर) युवा हो। (2) आयु 18 से 40 वर्ष। (3) वह अपराधिक प्रवृत्ति का न हो। (4) शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता होगी।(5) शिक्षा, खेल, समाजसेवा, राजनीति, कौशल में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता होगी। (6) एन.सी.सी./एन.एन.एस.आदि पृष्ठभूमि वाले युवाओं को वरीयता।(7) निःशक्तजन युवाओं को वरीयता। (8) श्रमदान करने वाले युवाओं को वरीयता। पात्रता रखने वाले युवा निर्धारित प्रपत्र में अपने क्लब क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त आवेदनो में से पात्र युवा का मार्गदशिका अनुसार परीक्षण कर अनुविभाग स्तरीय समिती को प्रेषित करेगी। (2) अनुविभागीय स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों के आधार पर राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की अंतिम सूची तैयार करेगी तथा जिले के प्रभारी मंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त करेगी एवं अनुमोदित सदस्यों के सम्बंध में पुलिस वेरीफिकेशन उपरांत, उपयुक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करेगी।


(3) राजीव युवा मितान क्लब के गठन का आदेश, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी किया जायेगा। कोई युवा एक से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का सदस्य नहीं हो सकता है। राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी, सर्वसम्मति से या उनके सदस्यों द्वारा बैठक (चयनित सदस्यों की 1/3 कोरम पूर्ति कर) में चुनाव कर चयनित किया जायेगा। किसी विवाद की स्थिति में अनुविभाग स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार राजीव युवा मितान क्लब की बैठक आयोजित होगी, जिसमें क्लब की गतिविधियो, राशि व्यय एवं मासिक कार्ययोजना पर चर्चा की जायेगी। राजीव युवा मितान क्लब का कोई सदस्य 40 वर्ष के आयु पूर्ण करने के उपरांत स्वयमेव अपात्र हो जायेगा। सदस्यों का चयन लिंग, जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा। क्लब में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हों। राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों हेतु आचार संहिता बनी है, जिसका पालन किया जाना हैं।

राजीव युवा मितान क्लब के मुख्य कार्य – खेल गतिविधियाँ – कबड्डी, खो-खो, योगा, कुश्ती क्रिकेट, छत्तीसगढ़ी पारम्परिक खेल यथा- गेड़ी, फुगड़ी, भौरा, पिट्ठूल, आदि की प्रतियोगिताएं एवं मनोरंजनात्मक प्रतिस्पर्धाएं। सामाजिक गतिविधियाँ – 01. पर्यावरण का संरक्षण – पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान व पेयजल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, ओ.डी.एफ. अभियान आदि। 02. शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य – स्कूलों मे बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थित हेतु कार्य करना। विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को विद्यालय प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना। जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम। एड्स नियंत्रण, कुपोषण अभियान, मलेरिया उन्मूलन, कोविड टीकाकरण आदि में सक्रिय भागीदारी। 03. जागरूकता कार्यक्रम – सेव गर्ल्स चाईल्ड, स्वैच्छिक रक्तदान, एच.आई.वी. (एड्स) एवं कोरोना (कोविड-19) के बचाव, नशा मुक्ति, शराब मुक्ति अभियान पर जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेंगे। 04. शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार – ग्राम सभा में शत-प्रतिशत उपस्थिति हेतु कार्य करेंगेे। हितग्राही मूलक योजनाओं हेतु पात्र हितग्राहियों की पहचान करना एवं योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु कार्य करना। जिन विभागों में कौशल क्षमता, विकास कार्यक्रम एवं क्लब के उद्देश्यों के अनुरूप आयोजन होते हैं उनसे समन्वय कर कार्य करेंगे।
05. नेतृत्व निर्माण कार्यक्रम – प्रभावी प्रबध्ंान एवं प्रशासन, लोक तांत्रिक नेतृत्व कार्यशाला, राजीव युवा मितान क्लबों के विकास के संबंध में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार कौशल पर कार्यशाला, वैश्विक राष्ट्रीय व स्थानीय महत्व के वर्तमान मुद्दों पर कार्यक्रम। 06. योजना प्रबंधन तथा प्रशासन कौशल – एकजुट करने तथा नेटवर्क बनाने का कौशल, व्यक्तिगत तथा सामाजिक कौशल विकास, महिलाओं के कौशल उन्नयन कार्यक्रम, युवा सुविधा केन्द्र संचालन, हस्तशिल्प मेला तथा लोकवार्ता, सामुदायिक संपत्तियों का संरक्षण। सास्ंकृतिक गतिविधियाँ -संस्कृति का सरंक्षण एवं संवर्धन -सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी, पारम्परिक संस्कृति को बनाये रखने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे- हरेली तिहार में गेड़ी दौड़, तीजा पोला में बैला दौड़, गौरा-गौरी पर्व, मड़ई-मेला दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव आदि के आयोजन में सक्रिय भागीदारी। राजीव युवा मितान क्लब की निधि -जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त राशि का अंतरण अनुविभाग स्तरीय समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए राशि खोले गये चालू बैंक खाते में एवं नगर निगम क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए राशि नगर निगम क्षेत्र में खोले गये चालू बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा। अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त राशि का अंतरण उक्त उपनियम (2) अनुसार राशि प्राप्तकर्ता बैंक खातेदारों द्वारा सम्बंधित राजीव युवा मितान क्लब के बैंक खातों में किया जायेगा। (4) प्रत्येक राजीव युवा मितान क्लब को प्रति तिमाही 25000/-(पच्चीस हजार रूपये) अनुदान राशि अनुविभागस्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त होगा। राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा वित्तीय वर्ष में लगभग 05 खेल गतिविधियॉ, 12 सामाजिक गतिविधियॉ एवं 02 सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा।
राजीव युवा मितान क्लब का गठन – 1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जायेगा। राज्य शासन के निर्देश पर 2500 से अधिक जनसख्ंया वाले ग्राम पचंायतों में एक से अधिक क्लब का गठन किया जा सकेगा। (2) नगरीय निकाय क्षेत्रों में वार्ड के अनुसार क्लब का गठन किया जायेगा। (3) रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्षेत्र में भी राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा सकेगा। (4) राजीव युवा मितान क्लब में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगेरू- अध्यक्ष-01, उपाध्यक्ष – 02, सचिव-01, कोषाध्यक्ष-01, संयुक्त सचिव-02, होंगे।(5) राजीव युवा मितान क्लब के सामान्य सभा में उसके पदाधिकारी सहित सभी सदस्य होंगे। जिसका कार्यकाल 01 वित्तीय वर्ष होगा, जिसके समाप्ति उपरान्त आवश्यकतानुसार नवीन क्लब गठन/नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। (6) राजीव युवा मितान का गठन/विघटन दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जायेगा। परन्तु जिले के प्रभारी मंत्रीजी का यह विशेषाधिकार होगा कि वह राजीव युवा मितान क्लब का विघटन कभी भी कर सकेंगे। (7) राजीव युवा मितान क्लब में 18 से 40 आयु वर्ग के न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 40 सदस्य होंगे, जिसमे से कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होंगे। सदस्यों का चयन लिंग, जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा। जिले के प्रभारी मंत्रीजी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। (8) राजीव युवा मितान क्लब के सामान्य सभा में उसके पदाधिकारी सहित सभी सदस्य होंगे। (9) राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की नियुक्ति जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर की जायेगी। (10) राजीव युवा मितान क्लब के गठन का आदेश, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा किया जायेगा। (11) राजीव युवा मितान क्लब के किसी सदस्य को जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अनुशंसा उपरान्त, नगर पालिका, नगर पचंायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश द्वारा सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।
प्रत्येक क्लब को प्रति तिमाही रू. 25 हजार दिए जाएंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही द्वितीय किस्त जारी की जाएगी। सदस्यता पंजी, बैठक पंजी का संधारण किया जावेगा। सभी राजीव युवा मितान क्लब को कैशबुक का संधारण करना अनिवार्य है।

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