बलरामपुर: नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मचारी एवं सामग्री के परिवहन हेतु वाहनों का प्रयोग किया जाना है। जिसके लिए पेट्रोल/डीजल की आवश्यकता होगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  राजेन्द्र कटारा ने जिले के समस्त डीजल एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन अवधि तक पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल/डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। पर्याप्त मात्रा में स्टाक उपलब्ध नहीं होने की दशा में छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पेट्रोल पम्प संचालक का होगा।

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