बलरामपुर: पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर, राजपुर में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की एक छात्रा के गर्भवती होने के मामले  में प्रशासन ने प्रभारी अधीक्षिका जेरमिना कुजूर (को निलंबित कर दिया है। 

संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, सरगुजा संभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में अधीक्षिका को छात्राओं की देखरेख व संरक्षण में घोर लापरवाही का दोषी पाया गया।अधिकारियों के अनुसार, छात्रावास में रह रही छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण और समुचित देखभाल अधीक्षिका की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया। 

क्या है पूरा मामला?

अधिकारियों की जांच में सामने आया कि कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का प्रेम संबंध विकसित हुआ और वह गर्भवती हो गई। इस गंभीर मामले में प्रभारी अधीक्षिका अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहीं, जिससे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।   जेरमिना कुजूर का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966के तहत निलंबित कर दिया गया।  निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचंद्रपुर नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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