रायपुर: नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही की प्रधानपाठक  सविता यादव और सहायक शिक्षक  नेहा गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 7 फरवरी को चुनावी सभा में शाला के बच्चों की उपस्थिति को न्यूज पोर्टल पर प्रसारित किया गया था, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर नगर पंचायत गुण्डरदेही द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने दोनों शिक्षकों को छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।

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