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नई दिल्ली। ‘शैक्षणिक योग्यता की झूठी घोषणा करना जनप्रतिनिधत्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।’ दिल्ली हाई कोर्ट ने उक्त टिप्पणी आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि की अपील याचिका पर की है। दिल्ली के AAP विशेष रवि ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता योगेेंद्र चंदोलिया की याचिका काे रद करने की मांग करते हुए अपील याचिका दायर की है। दरअसल, अपनी याचिका में योगेंद्र चंदोलिया ने नामांकन के दौरान विशेष रवि द्वारा शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में गलत जानकारी देने के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी है।