छत्तीसगढ़, एजेंसी: हाईकोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी और IPS जीपी सिंह की जमानत अर्जी पर केस डायरी तलब की है. कोर्ट ने मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जीपी सिंह ने सुनवाई का मौका देने और अपना पक्ष रखने के लिए बेल देने की मांग की है.
EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। फिर उन्हें EOW की विशेष अदालत में पेश कर 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था. इस दौरान पूछताछ के बाद 18 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था. इसके बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है.
सोमवार को जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा है.इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि EOW की जांच पूरी हो गई है. यही वजह है कि पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की गई. याचिका में कहा गया है कि जीपी सिंह अपनी गिरफ्तारी से पूर्व ही EOW की सभी नोटिस का जवाब दे चुके हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी वाले सप्ताह में हो सकती है.
पक्ष रखने नहीं दिया अवसर, इसलिए जरूरी है बेल
याचिका में कहा गया है कि EOW ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया है, उसमें उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, जो संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए जेल से बाहर आना आवश्यक है.
सभी सवालों के दिए जवाब, EOW की जांच पूरी
याचिकाकर्ता जीपी सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस रिमांड में जीपी सिंह से 200 से अधिक सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने जवाब दे दिया है.पूछताछ पूरी होने के बाद ही उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है.इससे स्पष्ट है कि EOW को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं.