बलरामपुर: राजीव युवा मितान क्लब योजनांतर्गत जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में शासन द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में राजीव मितान क्लब योजना को प्रारंभ किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिसका शुभारम्भ 03 फरवरी 2022 को रायपुर में किया गया। जिला स्तर पर कलेक्टर कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) की अध्यक्षता में अनुविभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब के गठन हेतु नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से आदेश जारी किये जायेंगे। योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में पंचायत/वार्ड/वार्ड के समूह हेतु जनसंख्या के अनुपात में 481 राजीव युवा मितान क्लब गठित किया जाना है। राजीव युवा मितान क्लब गठन उपरांत अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम से संयुक्त चालु खाता किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जायेगा। जिसमें अनुविभाग स्तरीय समिति के चालु बैंक खातों से क्लबों के बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जायेगा। क्लबों के बैंक खातों में राशि अंतरण का सुगंता हेतु किसी एक ही राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोला जायेगा।
राजीव युवा मितान क्लब गठन एवं क्रियान्वयन के लिये शासन द्वारा मार्गदर्शिका का प्रारूप जारी किया गया है। जो संचनालय खेल एवं युवा कल्याण की वेबसाइड में उपलब्ध है।
राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य के पात्रता हेतु मापदण्ड
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी पुरुष, महिला, ट्रासजेंडर युवा हो, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो, अपराधिक प्रवृत्ति का न हो, शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता होगी। शिक्षा, खेल, समाज सेवा, राजनीति, कौशल में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता होगी। एनएसएस/एनसीसी/एनवायके आदि पृष्टभूमि युवाओं, निःशक्तजन, श्रमदान करने वाले युवाओं को वरीयता दी जायेगी। पात्रता रखने वाले युवा निर्धारित प्रपत्र में अपने विकासखण्ड क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगें। प्राप्त आवेदनों में से पात्र युवा का मार्गदर्शिका अनुसार परीक्षण कर अनुविभाग स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी। अनुविभागीय स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों के आधार राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की अंतिम सूची तैयार करेगी तथा जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करेगी एवं अनुमोदित सदस्यों के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन उपरांत उपयुक्त अभ्यर्थी की चयन सूची जारी करेगी।
राजीव युवा क्लब गठन का आदेश, नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के द्वारा जारी किया जायेगा। कोई युवा एक से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का सदस्य नहीं हो सकता है। राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी सर्व सम्मति से या उनके सदस्यों द्वारा बैठक कर चयनित सदस्यों की 1/3 कोरम पूर्ति में चुनाव कर चयनित किया जायेगा। किसी विवाद के स्थिति में अनुविभाग स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार राजीव युवा मितान क्लब की बैठक आयोजित होगी, जिसमें क्लब की गतिविधियों, राशि व्यय एवं मासिक कार्य योजना पर चर्चा की जायेगी।