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छत्तीसगढ़। बेटी ने पिता व भाई को पुलिस की चंगुल से छुड़ाने की मांग करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। बेटी ने वकील के जरिए बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर पुलिस पर पिता व भाई को जबरन गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। बेटी का कहना है कि कुनकुरी थाना प्रभारी गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण भी नहीं बता पा रहे हैं। बंदीप्रत्यक्षीकरण में लगाए गए आरोप को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिस महानिरीक्षक के अलावा जशपुर पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। गुस्र्वार को जस्टिस पीपी साहू का वेकेशन कोर्ट लगा था। जस्टिस पीपी साहू के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता बेटी ने कुनकुरी पुलिस पर अपने पिता व भाई को जबरिया घर से थाने ले जाने और शिकायत के बहाने गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता बेटी ने बताया कि पिता रफीक अली और उनके भाई को 17 मई को सुबह बिना किसी कारण पुलिस ने घर से उठा लिया है। 18 मई तक जब दोनों घर नहीं लौटे पर वह थाना जाकर पुलिस अधिकारियों से पिता व भाई के बारे में जानकारी मांगी।
पुलिस ने सहयोग नहीं किया। दुर्व्यवहार करते हुए उसे बिना जानकारी दिए भगा दिया। बेटी ने अर्जेंट हियरिंग के जरिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर पिता व भाई को सकुशल रिहाई की मांग की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने पुलिस महानिरीक्षक, जशपुर पुलिस अधीक्षक व कुनकुरी थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने कहा है। इसके बाद मामले में सुरवाई होगी।