अम्बिकापुर: खुले बोर व बिना जगत वाले कुंओ में दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करना होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा जरूरी निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को खुले बोर को बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न कारणों से बोर सफल नहीं होने पर अथवा केसिंग लगाने के बाद भी खुला छोड़ दिया जाता है जो दुर्घटना का कारण बनते है। ऐसी स्थिति में गड्ढे को मिट्टी, रेत, पत्थर आदि से पूरी तरह भरा जाय। यह कार्यवाही स्थल से मशीन हटाने के पूर्व किया जाए। इसी प्रकार ग्रेवेल पैक नलकूप, सामान्य नल कूप, नवीन नलकूप खनन के बाद होल को बंद करने की कार्यवाही किया जाय। रिंग वेल या ओपन वेल के पूर्ण या अपूर्ण खनन के तुरंत बाद जगत या पैरापिट वाल स्थापना के लिए व्यक्ति, कृषकां को निर्देशित किया जाय।

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