रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राज्य में खरीफ सीजन के मद्देनजर खाद एवं बीज की गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसमें गड़बड़ी करने वाली फर्माें के विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला भी जारी है। आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में रासायनिक उर्वरकों के विक्रय में गड़बड़ी का मामला पकड़ में आने पर 6 दुकानें सील करने साथ ही 7 फर्माें के संचालकों को नोटिस जारी कर उनसे जबाव तलब किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जांच-पड़ताल के दौरान विक्रेता फर्माें में मिली गड़बड़ी के चलते 3 फर्माें की दुकानों को 21 दिन के लिए एवं 3 फर्माें की दुकानों को 7 दिन खाद विक्रय हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें ओम ट्रेडर्स बिटकुली, न्यू नायक कृषि सेवा केन्द्र देवरूंग, अम्बानी कृषि सेवा केन्द्र थरगॉव, देवा कृषि केन्द्र सुहेला, मेलाराम कृषि केन्द्र दुम्हानी एवं किसान कृषि सेवा केन्द्र सरसींवा शामिल है। इसी तरह जिलें के 7 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें कसडोल विकासखंड के अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र बया, लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र सुखरी, देवांगन कृषि सेवा केन्द्र कटगी, केशरवानी ट्रेडर्स हसुवा बिलाईगढ़ अंतर्गत आनंद ट्रेडर्स एवं कृषि केन्द्र, सरसींवा,पलारी अंतर्गत ओम कृषि सेवा केन्द्र पलारी, कृषि सेवा केन्द्र पलारी शामिल है।

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