बलरामपुर: जिले के राजपुर स्थित संदीप स्वीट्स से लिये गये खोवे के सैम्पल का जांच रिपोर्ट आने के बाद होटल संचालक के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भेज दिया है।

ज्ञातव्य है कि इसी साल होली पर्व के मौके पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थाे में मिलावट पर नकेल कसने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी नितेश मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी की कार्यवाही जिले भर में की थी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जिले के तमाम होटलों में दबिश दी थी। इस दौरान राजपुर के तहसील कार्यालय के समीप संचालित संदीप स्वीट्स में छापा मारा गया था तथा मौके पर से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अनुज्ञप्ति पत्र नही पायी गई थी, जिसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 का उलंघन पाये जाने पर संदीप स्वीट्स से मिठाई में उपयोग की जाने वाली खोवे का सैम्पल लेकर जांच के लिये राज्य खाद्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था और परीक्षण के दौरान खोवे में दूध पाउडर की मिलावट से आरएम वैल्यू मिल्क फीट में कमी के कारण अमानक घोषित किया गया..
वही संदीप स्वीट्स के खोवे में मिलावट की पुष्टि के बाद अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने होटल संचालक आशा सोनी,संदीप सोनी को आरोपी बनाते हुए। वैधानिक कार्यवाही के लिये प्रथम श्रेणी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामानुजगंज के समक्ष प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा ने बताया कि आगामी रक्षा बंधन पर्व के पूर्व कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में भी खाद्य पदार्थाे में मिलावट पर लगाम लगाने विभाग की टीम होटलों में दबिश देगी।

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