कुसमी/ कुंदन गुप्ता: नगर पंचायत सीमा अंतर्गत जिन भवन स्वामियों ने बिना अनुमति के भवन, मकान, व्यवसायिक दुकान आदि का निर्माण किया है और जिन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती थी उनके लिए राहत भरी खबर है।अब ऐसे सभी अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण किया जाएगा जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नगर पंचायत में आवेदन करना होगा।
दरअसल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छग अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत नगर पंचायत सीमा में बिना अनुमति या फिर अनुमति के विपरीत जा कर भवन, मकान व्यवसायिक दुकान भवन, गोदाम आदि का निर्माण किया गया हो तो ऐसे सभी भवन, मकान व्यवसायिक दुकान, गोदाम का अब अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण किया जाएगा।उक्त सन्दर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया कि
निर्धारित प्रारूप में भवन स्वामियों को आवेदन करना होगा। नगर पंचायत द्वारा दिए गए आवेदनों का संकलन एवं भौतिक सत्यापन और परीक्षण किया जाएगा। जिसके बाद नगर पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया पूरी कर, जिला नियमितीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
शपथ पत्र के साथ इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व दस्तावेज, अद्यतन बी-1, पी-2 खसरा बटांकन की प्रति संलग्न करना होगा। ऐसे ही शासन, स्थानीय प्राधिकारी या संवैधानिक निकाय द्वारा आवंटित पट्टा विलेख की स्वप्रमाणित प्रति, भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व होने का प्रमाण यथा बिजली बिल, संपत्ति कर की प्रति, भूमि का विवरण, मोहल्ला नगर निवेश योजना सर्वे क्रमांक, प्लॉट नंबर, खसरा नंबर, रकबा, भवन अनुज्ञा की प्रति, भवन का वर्तमान उपयोग, विकास योजना अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग, मानचित्र अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र, गैर लाभ अर्जन संस्थान, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान, धर्मशाला, अन्य की स्थिति में गैर लाभ अर्जन संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, वर्तमान पार्किंग की गणना रिपोर्ट, भवन का फोटोग्राफ (चारों ओर), बहुमंजिला भवन हेतु मृदा परीक्षण, स्ट्रक्चर रिपोर्ट, अग्निशमन व्यवस्था की रिपोर्ट, भवन का स्थल मानचित्र, शपथ पत्र सहित भूमि स्वामित्व दस्तावेज के साथ संलग्न कर देना होगा