बलरामपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 02 अक्टूबर रविवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंन्दुओं पर शासन के निर्देशानुसार 02 अक्टूबर को जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकाने को बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गांधी जयंती को न तो मदिरा का विक्रय होने पाये न ही किसी प्रकार से मदिरा का परिवहन हो।