बिलासपुर: यह मामला 2016 का है थाना सिविल लाइन ने 420,467,468,471व 120 बी के तहत नवल शर्मा ठगी का मामला दर्ज किया पर छः साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस निष्क्रियता समझ के परे है । जहां इसी प्रकार अन्य मामलों में कार्यवाही कर पुलिस समाज मे मिशाल पेश करते है वही दूसरी तरफ नवल शर्मा के मामले में बीते छः सालों में कार्यवाही नहीं करना कई सवाल भी खड़ा करती है ।
इसी बीच मे 420 सी का आरोपी अपने आप का समाज सेवी व जमीनों के मामले में सलाहकार के रूप में समाज मे प्रस्तुत कर जमीनों का कारोबार कर फलित होता रहा है।पुनः बताते चले कि 08 सितंबर 2016 की न्यायालय के आदेश पर अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420,467,468,471 व 120 बी के तहत मामला रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा दर्ज किया गया…पर लगता है पुलिस इस भूमाफिया के आगे लाचार हैं बीते छः साल होगये पुलिस इस रसूखदार भूमाफिया के खिलाफ जांच आगे नही बढ़ा पारही है ।
न्यायालय के आदेश पर हुआ था एफआईआर दर्ज
प्रार्थी पहले पुलिस थाने भटकता रहा पर तात्कालिक थाना प्रभारियों द्वारा एफआईआर दर्ज नही किया तब प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्ययालय के शरण मे गया । राजेश माखीजा पिता जी.एल. माखीजा द्वारा न्यायालय में इस रसूखदार भूमाफिया द्वारा किये गए कृत्त के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया तब जाकर इस रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर के द्वारा धारा 156बी भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का थाना सिविल लाइन को निर्देशित किया था।
रसूखदार भूमाफिया के सामने पुलिस हुई लाचार
यह रसूखदार भूमाफिया इतना ताकत वर है कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर 18 दिसंबर 17 को केश बंद करवा लेता है पर पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर पुनः 09अगस्त 18 को केश को खोला गया । इसके बाद भी अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420, 467, 468,471 व 120 बी के तहत इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी यह भूमाफिया नवल शर्मा खुलेआम घूम रहा है ।