बलौदाबाजार: बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में रेप के दोषी को जैसे ही 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, चंद घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से कैदी के मौत की आशंका है। हालांकि शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, जिसके बाद ही मौत की सही वजहों का पता चल सकेगा। कैदी हीरालाल पटेल बलौदाबाजार उपजेल में बंद था।
जानकारी के अनुसार, गिरौदपुरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेली के रहने वाले हीरालाल पटेल पर इसी साल सितंबर में अपहरण और रेप का केस दर्ज हुआ था। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में हीरालाल के खिलाफ अपराध क्रमांक 225/19, धारा 363, 366, 376 और 3, 4 पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, लेकिन 3 महीने बाद उसे जमानत मिल गई थी और वो छूटकर घर आ गया था। जमानत के बाद स्पेशल पॉक्सो अदालत में मामले का ट्रायल चल रहा था।
बुधवार को ट्रायल के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हीरालाल को दोषी करार दिया गया। उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद उसे उपजेल बलौदाबाजार में निरुद्ध किया गया। जहां उसकी अदालत से जेल दाखिल करने के चंद घंटों के अंदर ही मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर उसे जेल से बलौदाबाजार जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। गुरुवार सुबह को उसकी मौत हुई।
इधर कैदी हीरालाल पटेल की मौत पर मृतक के परिजनों ने शंका जाहिर करते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने मौत को संदिग्ध बताया है। वहीं जेल प्रबंधन का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकेगा कि मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर कोई और वजह है।