बलरामपुर। बलरामपुर पुलिस ने मल्लिकार्जुन ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 42 लोंगो से करीब 40 लाख रुपए धोखाधड़ी करने वाले महिला सहित पांच आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक टाटा टिगोर कार, एक बाइक व एक मोबाइल ज़ब्त किया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 17 दिसंबर को ग्राम बसकेपी थाना बलरामपुर निवासी 29 वर्षीय मनोज कुमार पिता कवल दास थाना पहुंच केस दर्ज कराया था कि ग्राम गुमला झारखंड निवासी अर्जुन गोप के द्वारा मल्लिकार्जून ट्रेडिंग एंड सर्विस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी संचालन करता है। इसका मुलाकात चन्देश्वर तिग्गा के माध्यम से हुआ था इसके द्वारा इसे कम्पनी के बारे में बताया गया था कि कोई भी यदि इस कम्पनी से फायनेंस कराकर गाड़ी लेना चाहता है तो मुझे बताएगा मुझे एजेन्टों की भी जरूरत है। ग्राहकों से दो पहिया, चार पहिया वाहन खरीदने पर 60 प्रतिशत राशि वाहन के दाम का 60 प्रतिशत राशि लेकर उन्हें गाड़ी फायनेंस कराकर दिला देता हूँ। शेष 40 प्रतिशत को सब्सीडी देते हुए किस्त कंपनी पटाती है बताया और एजेन्ट को दो पहिया में 3000 रुपए तथा चार पहिया वाहन में 10-15 हजार रूपए प्रति गाड़ी दिया जाता है। प्रार्थी इनके झांसे में आकर करीब 42 ग्राहकों का लगभग 40 लाख रूपए अपने बैंक खाता में आरोपी अर्जुन गोप ले चुका है और अब ग्राहकों के खरीदे वाहनों का ईएमआई नहीं पटा रहा है। धोखाधड़ी कर भाग गया है पुलिस केस दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने संगीता गोप पति अर्जुन गोप उम्र 27 वर्ष निवासी गिंडरा पोस्ट केसीपारा थाना जिला गुमला, रंजीत खलखो पिता माईकल खलखो जाति उरांव उम्र 36 वर्ष निवासी झपरा थाना बलरामपुर, कपिलदेव कातिया पिता बैजनाथ कातिया जाति पनिका उम्र 30 वर्ष निवासी संतोषीनगर थाना बलरामपुर, धर्मेन्द्र सिंह पिता रामचन्द्र राम उम्र 52 वर्ष निवासी हमीदगंज पुलिस लाईन के पास डाल्टेनगंज व गोविन्दा महली पिता लक्ष्मी महली ग्राम सिरसई थाना सिरसई जिला गुमला को गिरफ्तार कर आरोपी संगीता से 12200, रंजीत से 15000 रुपए एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज, कपिल से 6000 रुपए नगद, एक टाटा टिगोर कार, एक बजाज पलसर बाइक व एक मोबाइल जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।