अंबिकापुर: सरगुजा सोसाईटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के. सोनी ने जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर में अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द से जल्द नियुक्ति, पूर्व में आबंटित भूमि का हस्तांतरण करने, वैकल्पिक व्यवस्था हेतु भवन आबंटित करने एवं उपभोक्ताओं शिकायतों के त्वरित सुनवाई हेतु जल्द से जल्द उपभोक्ता आयोग प्रारंभ करने हेतु बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के. सोनी ने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से लगभग दो वर्षों से सुनवाई बंद है, जिससे कारण पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में पूर्णत: असमर्थ जिला उपभोक्ता आयोग अंबिकापुर से सम्बद्ध जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर अपने जिले के पीड़ित उपभोक्ताओं को भी न्याय दिला पाने में अक्षम हो चूका है।
जिला बलरामपुर की दुरी अंबिकापुर से अत्यधिक होने से पीड़ित पक्षकारों का सिमित व्यय में न्याय की आस लगाकर बलरामपुर से अम्बिकापुर जाना सम्भव नहीं है जबकि नए अधिनियम के अनुसार पीड़ित पक्षकार अब अपने निवास वाले जिला उपभोक्ता आयोग में ही न्याय हेतु शिकायत कर सकता है, परंतु इस सुविधा का लाभ बलरामपुर जिले के उपभोक्ता नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि विभाग की लापरवाही से आज तक जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर में पीड़ितों के सुनवाई हेतु पूर्व में आबंटित भूमि का अधिग्रहण तो दूर वैकल्पिक व्यवस्था में दो कमरे का भवन भी अंशकालिक सुनवाई हेतु जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं करा सका है।
पीड़ित उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए भवन निर्माण हेतु 2015 में ही भूमि का आबंटन हो चुका था जिसपर 2017 के बाद किसी भी जिम्मेदार विभाग, आयोग या अधिकारी ने जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर में ही सुनवाई प्रारंभ किए जाने हेतु कोई पत्राचार तक नहीं किया। उपभोक्ता न्याय व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 व नियम 2020 के अंतर्गत ही संचालित होता है और इस न्याय व्यवस्था को वर्षो से अवरुद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।
उपभोक्ता संरक्षण हेतु न्यायिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार और सुचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन बलरामपुर से तत्काल निम्नलिखित मांगों को पूरा किए जाने का निवेदन किया गया है
1. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलरामपुर को खसरा नम्बर 84 में से आबंटित व आरक्षित भूमि को चिन्हांकित कर सम्बन्धित विभाग के सुपुर्द किया जाये।
3. राज्य शासन के पत्र क्रमांक 2674/1143/2017/29-1 नया रायपुर दिनांक 11/10/2017 के अनुसार भवन निर्माण होने तक कलेक्टर परिसर अथवा किसी अन्य शासकीय भवन में कम से कम 02 कमरे को जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था अंशकालिक सुनवाई हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. माननीय सुप्रीम कोर्ट के सु मोटो रिट पिटीशन सिविल 2/2021 में जारी निर्देशों के पालनार्थ बलरामपुर हेतु अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, मध्यस्था सेल तथा ई-फाईलिंग जैसी मुलभुत आवश्कताओं की पूर्ति तत्काल की जाये।
4. जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर में प्रतिदिन व नियमित सुनवाई हेतु जल्द से जल्द प्रारम्भ किया जाये।