अंबिकापुर: जन सूचना अधिकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र कटघोरा, वन मंडल कटघोरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के समक्ष 19अक्टूबर 2020 को डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा द्वारा प्रस्तुत लेखा कैश कॉपी माह अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की मदवार व्यय का गौशावार तथा बंद सिलक के पृष्ठों की प्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने के कारण माननीय राज्य सूचना आयोग में धारा 19(3) के तहत डी०के० सोनी के द्वारा 150जनवरी 2021 को द्वितीयअपील प्रकरण क्रमांक ए/ 313/2021 प्रस्तुत किया गया था।
इस द्वितीय अपील को माननीय राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा, वन मंडल कटघोरा को नोटिस जारी किया गया तथा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से जवाब मंगाया गया लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा नोटिस के पालन में कोई पूर्ण लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया और ना ही उपस्थित हुए जिसमें राज्य सूचना आयोग द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर 2022 को द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/313/2021 में आदेश पारित करते हुए आयोग के सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी द्वारा जन सूचना अधिकारी वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र कटघोरा, वन मंडल कटघोरा 25000/- रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत अधिरोपित किया गया एवं वन मंडलाधिकारी कटघोरा, वन मंडल कटघोरा जिला कोरबा को निर्देशित किया गया कि तत्कालीन सूचना अधिकारी वन परिक्षेत्राधिकारी कटघोरा वन मंडल कटघोरा जिला कोरबा के वेतन से उक्त राशि 25000/-रुपए काटकर साथ के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है साथ ही साथ चाही गई जानकारी भी निःशुल्क पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश दिया गया है।