सूरजपुर: अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा पटवारियों को वापस कार्य पर बुलाने बावत् पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का बैठक ली गयी। बैठक में निर्देषित किया गया कि, राज्य शासन के द्वारा एस्मा एक्ट लगाया गया है, इससे आपको ही नुकसान होगा। विदित हो कि राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा 15 मई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के कारण शिक्षा सत्र चालू होने से एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रकियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तथा कृषि कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि सींमाकन, बटवारा, नामांतरण की कार्यवाही व अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु किये जाने वाले आवश्यक महत्पूर्ण कार्य, पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों के कार्य भी प्रभावित होने से अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेधित किया गया है। छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क 10 सन 1979) की धारा की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द, द्वारा अनुसूची के-क खंड (सात) विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीन कार्यालयों की सेवाओं में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 03 माह के लिए प्रभावी होगा। उक्त संबंध में एडीएम नरेन्द्र पैकरा ने बैठक में उपस्थित पटवारियों को हड़ताल समाप्त कर कार्य में लौटने की समझाईष दी।