मनेंद्रगढ़: सोशल मिडिया में वायरल विडियो एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को तत्काल संज्ञान में लेते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक शाला केराबहरा विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के सहायक शिक्षक रविन्द्र कुमार सिंह का शराब के नशे में विद्यालय में उपस्थित होना, मध्यान्ह भोजन कक्ष में अभद्रता करना सत्य पाया गया है। उनका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 एवं 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम 1 (क) के अनुसार रविन्द्र कुमार सिंह सहायक शिक्षक एल. बी. प्राथमिक शाला केराबहरा विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।