अंबिकापुर: सरगुजा पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले के डीजे संचालकों की बैठक ली गई।बैठक में डीजे संचालकों को विधिवत अनुमति प्राप्त कर एवं आवाज़ तय मानक के आधार पर रखकर संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया।
सरगुजा जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई, बैठक के दौरान डीजे संचालकों को किसी भी सामाजिक/धार्मिक आयोजन /कार्यक्रम /रैली /जुलूस आदि में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने पश्चात ही डीजे सिस्टम लगाने, साउंड सिस्टम की आवाज तय मानकों के अंतर्गत रखने एवं समय का विशेष ध्यान रखने हेतु रात्रि 10 बजे के पूर्व तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करने के दिशा निर्देश दिए गए, बैठक दौरान डीजे संचालको को नवीन प्रक्रिया के तहत रजिस्टर संधारण करने हेतु बताया गया जिसमे विधिवत अनुमति एवं नियम शर्तो के साथ डीजे संचालन कराने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र एवं अन्य जानकारिया लिखित रूप मे प्राप्त कर रखा जायगा,जिससे आवश्यक होने पर सम्बंधित व्यक्ति एवं संचालक से तत्काल परस्पर सुचना स्थापित की जा सके, बैठक मे तय समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जब्ती की कार्यवाही किये जाने की सुचना दी गई।
डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म संप्रदाय एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नही बजाने हेतु सभी डीजे संचालको को कड़ी समझाईस दी गई उक्त सभी दिशा-निर्देशों पर सभी डीजे संचालकों ने भी अपनी सहमति प्रदान की एवं नियमों का उल्लंघन होना पाये जाने पर उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु समझाईस दी गई।