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नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को नियमन समीक्षा प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 100 से अधिक अनावश्यक सर्कुलर को वापस ले लिया। जिन सर्कुलर को वापस लिया गया है, उनमें से कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में विदेशी निवेश, आरटीजीएस, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), और धन-शोधन रोधी (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) के मानकों संबंधित हैं। आरबीआई ने इस साल अप्रैल में नियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की थी।इस प्राधिकरण का मकसद नियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और दोहराव वाले निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां भी संभव हो विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना है।