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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) महीने के आज सितंबर महीने से आखिरी दिन देश के उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जो अब तक किसी वजह से चलन से बाहर किए जा चुके 2000 रुपये के अपने नोटों को नहीं बदलवा सके थे. RBI ने अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है. गौरतलब है कि पहले इस काम को करने के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट तय हुई थी. ये मियाद आज खत्म हो रही थी. हालांकि इससे पहले ही आरबीआई ने लोगों को 7 दिन की मोहलत और दे दी है.
आरबीआई के आज के फैसले के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे. यानी अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये अब भी बड़ी आसानी से किसी भी बैंक या आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर बदले जा सकेंगे.इस अपडेट के बाद बैंक 8 अक्टूबर से एक्सचेंज के लिए ₹ 2,000 के नोट स्वीकार करना बंद कर देंगे. दरअसल केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में साफ-साफ लिखा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जाता है यानी इसके बाद भी अगर किसी के पास कोई 2000 का नोट रह जाएगा, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे. इन नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा. एक बार में 20000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं. वहीं ये नोट भारतीय डाक द्वारा आरबीआई के ‘निर्गम कार्यालयों’ को डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं.
आरबीआई ने कहा कि उसे 19 मई तक प्रचलन में मौजूद कुल ₹ 3.56 लाख करोड़ में से ₹ 3.42 लाख करोड़ मूल्य के ₹ 2000 के नोट वापस आ गए हैं. इससे 29 सितंबर तक प्रचलन में केवल ₹ 0.14 लाख करोड़ मूल्य के ₹ 2000 के नोट बचे हैं जो अभी बैंकों के पास वापस नहीं आए हैं.