सूरजपुर: विधान सभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। शांतिपूर्ण चुनाव हेतु शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र, चुनाव अवधि के दौरान जमा कराया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त स्थिति कोदृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि सूरजपुर जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए सूरजपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र शस्त्र लायसेंसधारियों से शस्त्र जमा करवाया जायेगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय व आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश की कंडिका 3 व कंडिका 4 में उल्लेखित व्यक्तियों, संस्था को छोड़कर सूरजपुर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले अन्य समस्त शस्त्र लायसेंसधारीयों के शस्त्र लायसेंस को 9 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र सहित निकटतम पुलिस थाना में 07 दिवस के भीतर जमा करें।
यह आदेश सूरजपुर जिले में निवासरत सभी लायसेंसधारियों तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारियों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से जिला सूरजपुर के क्षेत्र अंतर्गत समस्त शासकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य सम्पादन हेतु प्रदायित शस्त्र मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रीय रायफल संघ तथा सूरजपुर जिले के क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट सूरजपुर के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।
उक्त कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 09 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति (विधान सभा निर्वाचन, 2023) तक सूरजपुर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों (इस आदेश के कंडिका 3 व कंडिका 4 में उल्लेखित व्यक्तियों संस्था को छोड़कर) के शस्त्र संबंधित क्षेत्र के थाने में जमा रहेंगे। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों को इन्द्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वाले को इस संबंध में पावती देंगे जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।