बलरामपुर: कलेक्टर रिमिजियुस एक्का की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन फार्म भरने के लिये प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में दलों को नामांकन फार्म भरने की विधि तथा समय के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही आदर्श अचार संहिता, रैली, सम्मेलन, वाहन अनुमति, खातों के रख रखाव, मदवार रजिस्टर संधारण के विषय में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। साथ ही विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु अभ्यर्थियों द्वारा व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपये है, कि जानकारी प्रदान की गई। राजनीतिक दलों को निर्वाचन संबंधित अनुमति हेतु सुविधा पोर्टल की जानकारी दी गई।

विधानसभा निर्वाचन 2023 कार्यक्रम के तहत नामांकन दाखिला 21 अक्टूबर से शुरु होकर अंतिम तिथि 30 अक्टूबर शुक्रवार तक निर्धारित है। उक्त नियत अवधि के दौरान प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थियों अथवा उनके अधिकृत अभिकर्ता से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जायेगी। वहीं 02 नवम्बर तक अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिया जा सकता है। इसके पश्चात निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। जिले में 17 नवंबर दिन शुक्रवार को मतदान होगी तथा 03 दिसंबर को मतगणना की कार्यवाही की जाएगी।


राजनीतिक दलों की बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु प्रस्तावित स्ट्रांग रूम लाईवलीहुड कॉलेज भेलवाडीह के विषय में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बताया गया कि 22 और 29 अक्टूबर दिन रविवार एवं 24 अक्टूबर दशहरा के दिन अवकाश होने के कारण नामांकन फार्म नहीं लिए जायेंगे। बाकि दिवसों में कार्यालय खुले रहेंगे। इसके साथ ही 23 अक्टूबर नवमी के दिन स्थानीय छुट्टी घोषित है परन्तु उस दिन कार्यालय में नामांकन फार्म लिए जायेंगे।

इस बैठक में अपर कलेक्टर भागवत जायसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर आर.एन. पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी तथा समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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