बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले के आदतन अपराधी तूफानी पासवान के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई। छह माह तक बलरामपुर सहित अन्य सीमावर्ती जिलों से निष्कासित रहेगा।
पुलिस ने बताया कि तूफानी पासवान के विरुद्ध बलरामपुर जिले के थाना रामानुजगंज मे 5 प्रकरण व पड़ोसी राज्य झारखंड के थाना भंडारिया में 3 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। आरोपी आपराधिक गतिविधियों मे शुरू से शामिल रहा है। जिले मे निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हेतु आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों पर की जा रही हैं सख्त कार्रवाई। पुलिस ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व ही आदतन आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो पर सतत निगारानी रखी जा रही थी एवं ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर गुंडा बदमाश एवं जिला बदर की कार्रवाई हेतु थाना प्रभारियों को अग्रिम कार्रवाई कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। थाना रामानुजगंज से प्राप्त प्रतिवेदन पर तूफानी पासवान पिता प्रसिद्ध पासवान निवासी वार्ड क्रमांक 5 रामानुजगंज के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं तूफानी पासवान के आपराधिक इतिहास की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजी गई थी। तूफानी पासवान के विरुद्ध थाना रामानुजगंज में 5 प्रकरण व पड़ोसी राज्य झारखंड के भंडरिया थाने में 3 प्रकरण दर्ज हैं जिसमे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी, शासकीय कार्य मे बाधा सहित अन्य गंभीर अपराध पंजीबद्ध किये गए थे, तूफानी पासवान शुरू से आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति रहा है, जिसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई हैं, आमनागरिको को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी तूफानी पासवान के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किए जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की नितांत आवश्यक हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट आर एक्का को पत्र के माध्यम से अनुशंसा की गई थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेटल द्वारा प्रकरण मे गंभीरता पूर्वक विचार कर आदतन अपराधी तूफानी पासवान पिता प्रसिद्ध पासवान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 माह की अवधि के लिए बलरामपुर जिले सहित सीमावर्ती जिले की सीमा से निष्कासित कर जिला बदर की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा अनैतिक गतिविधियों मे शामिल आपराधिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे शामिल होने की शिकायत पाए जाने पर तत्काल सम्बंधित के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।