अम्बिकापुर: शासन के निर्देशानुसार खरीफ वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के दौरान धान के अवैध परिवहन पर रोक हेतु कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है।इसी कड़ी में औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग एवं मंडी के संयुक्त दल द्वारा गत दिवस को प्रतापपुर नाका के पास ट्रक में धान 500 बोरी मात्रा 220 क्विंटल परिवहन करते हुए पाया गया।

संदिग्ध पाये जाने पर वाहन को रोककर आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई जिसमें नियमानुसार मंडी से संबंधित कागजात नहीं दिखाए जाने पर खाद्य अधिकारी अम्बिकापुर रविन्द सोनी, सहायक खाद्य अधिकारी अम्बिकापुर श्री रोशन गुप्ता, मंडी सचिव अम्बिकापुर पी.डी. सिंह एवं मंडी उप निरीक्षक अम्बिकापुर के द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जप्ती की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार 27 अक्टूबर को दरिमा रोड़ खाला में स्थित महामाया ट्रेडिंग खाला को खाद्य अधिकारी, अम्बिकापुर के नेतृत्व में निरीक्षण के दौरान 130 क्विंटल धान मंडी प्रावधानों के अनुसार जप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार जिला सरगुजा में कोचिये/ बिचौलिये एवं धान के अवैध परिवहन के रोकथाम हेतु उड़नदस्ता दल द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है और अब तक 330 क्विंटल धान की जब्ती की गई है।

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