बलरामपुर: जिले में होने वाले विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रामानुजगंज विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक ताई काये(आईएएस), सामरी विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक डॉ. जय कृष्ण अभीर(आईएएस) एवं व्यय प्रेक्षक के. सुनील कुमार नायर(आईआरएस), पुलिस प्रेक्षक उमापति जामवाल(आईपीएस) तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का व पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने संयुक्त जिला कार्यालय के भवन के सभाकक्ष में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों व उनके प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों की बैठक ली।
बैठक में सामान्य प्रेक्षक डॉ. अभीर ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर सभी राजनैतिक दलों से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन कराना निवार्चन आयोग का उद्देश्य है और इसके के लिए आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सभी राजनैतिक दलों का कर्तव्य है इसलिए आप सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार-प्रसार कार्य करें। साथ ही इस परिपेक्ष्य में अगर कुछ समस्याएं हैं तो तत्काल अवगत करावें। सामान्य प्रेक्षक ताई काये ने सभी अभ्यर्थियों से कानून व्यवस्था के अनुरूप चुनाव प्रचार-प्रसार कार्य करने की बात कही। साथ ही व्यय प्रेक्षक श्री के. नायर ने भी राजनैतिक दलों के निवार्चन व्यय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश को इंगित करते हुए कहा कि चुनाव संबंधी समस्त व्यय राशि भुगतान उम्मीदवार के खाते से ही की जानी है। इसके लिए समस्त व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाएं ताकि उम्मीदवार के चुनावी व्यय में इसे जोड़ा जा सके।
बैठक में कलेक्टर श्री एक्का ने राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्रों की जानकारी, पोस्टल बैलेट, सुविधा एप, मतदान दलों का प्रशिक्षण, स्थैतिक दलों द्वारा निगरानी, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, आदर्श एवं संगवारी मतदान केंद्रों, वेब कास्टिंग के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। बैठक श्री एक्का ने अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करने/व्यय लेखा प्रस्तुत करने एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार करने हेतु जाने की पूर्व सूचना पुलिस प्रशासन को अनिवार्य रूप से दें। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण तथा निर्वाचन के सभी कार्यो में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी कानून व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य के लिए सभी अभ्यर्थी अपना सहयोग देंगे।
अपर कलेक्टर भागवत जायसवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता एवं पूर्व अनुमति किसी भी टेलीविजन, रेडियो चैनलों, श्रव्य-दृश्य प्रदर्शनों, सिनेमा हॉल, यू-टयूब, इंटरनेट आधारित मीडिया, सोशल मीडिया, ई-पेपर्स और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन, प्रसारण के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने राजनैतिक दल और प्रत्याशी रैली, बैठक, रोड शो, वाहनों की अनुमति, लाउडस्पीकर, वाहन परमिट, जुलूस, रैली व अन्य सभी प्रकार की अनुमति के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित श्रीवास्तव, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी, राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।