सूरजपुर: विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए नाम वापसी के पश्चात विधानसभावार लड़ने वाले अभ्यर्थियों की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में रखी गई थी। बैठक में राकेश शंकर (आईएएस) सामान्य प्रेक्षक, डॉ विष्णुकांत (आईपीएस) पुलिस प्रेक्षक, श्रीजू एस एस (आईआरएस) व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला व निर्वाचन से संबंधित सभी नोडल, रिटर्निंग ऑफिसर व अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सभी उपस्थित जनों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने विस्तार पूर्वक निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सभी को जानकारी उपलब्ध कराई।
इस दौरान प्रेक्षकों ने अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में निर्विघ्न व शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य संपन्न कराने में सभी अभ्यर्थीगण व राजनीतिक दल अपना पूर्ण सहयोग दें। यदि चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव उनके पास हैं तो वे अपने से संबंधित प्रेक्षक के समक्ष रखें। प्रेक्षकों ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के प्रतिनिधि चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो।
बैठक के दौरान अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों, उठाई गई शंकाओं का समाधान कारक उत्तर दिया गया बैठक में पुलिस आब्जर्वर ने अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी अपना सहयोग दें तथा ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ें। उन्होंने कहा कि यदि अभ्यर्थी को किसी से कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायत कर सकते हैं।
बैठक में प्रेक्षकों ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए नियुक्त किया है। वैसे तो जिले में निर्वाचन कार्य में लगी अधिकारियों की टीम निर्वाचन कार्य कराने में सक्षम है, फिर भी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि उनके पास शिकायत है तो वे अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रेक्षकों ने अभ्यर्थियों को लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की।
बैठक उपस्थित राजनीतिक दलों / निर्वाचकों को आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गयी । अभ्यर्थियों को व्यय रिपोर्टिंग प्रारूप, दर सूची आदि और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार व्यय लेखा प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई। उन्हें वाहनों, जुलूसों और सार्वजनिक बैठकों के लिए अनुमति, ईवीएम / वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग की तारीख, समय और इसमें अभ्यर्थियों की भूमिका एवं अभ्यर्थियों को वीवीपैट कार्य प्रणाली, चुनाव के संचालन में महत्वपूर्ण पहलू (जैसे मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट, निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति उनके अधिकार और कर्तव्य ) की जानकारी दी गयी। बैठक में आयोग के नवीनतम निर्देश एवं पूर्व के निर्देशों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन,विधानसभावार मतदान केन्द्रो के भवन परिवर्तन/स्थल परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन की जानकारी भी दी गई।