सूरजपुर: विधानसभा निर्वाचन 2023-24 अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को पार्टी संबंधित गतिविधियों एवं चुनाव प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार के अनुमति संबंधित आदेश कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023-24 अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों को जारी वाहनों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति संबंधित आदेश को चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व दिनांक 15 नवंबर समय सायं 05ः00 बजे से निरस्त किया जाता है।