बलरामपुर: शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 01 नवम्बर 2023 से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने सभी निगरानी दलों, नोडल तथा राजस्व अधिकारियों व समिति प्रबंधकों को धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण व अमानक धान पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसी कड़ी में ग्राम मनोहरपुर के कृषक समरथ पैंकरा के द्वारा 20 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर धान बेचने तहसील शंकरगढ़ के धान खरीदी केन्द्र जमड़ी लाया गया था। समिति प्रबंधक के द्वारा बेचने के लिए लाये गए धान का मुआयना किया गया तथा यह पाया कि धान की क्वालिटी ठीक नहीं है। बोरे में भरे नये धान के साथ पुराने धान की मिलावट की गई है। इस दौरान खाद्य निरीक्षक की उपस्थिति में धान जब्ती की कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने धान उपार्जन केद्रों में धान खरीदी में पूरी तरह सतर्कता बरतने और अमानक धान न खरीदे जाने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 01 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!