बलरामपुर: कलेक्टर रिमिजियुस एक्का द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस सूची में शामिल परिवारों में से ही संबंधित हिग्राहियों का पात्रता परीक्षण, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के तहत प्राप्त सर्वे डाटा अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति समूह चिन्हांकित परिवारों का पात्रता परीक्षण के संबंध में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों में 03 से 05 जनवरी 2024 तक विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के आदेश जारी किये गये हैं। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(2)(क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत् उपस्थिति का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।