बलरामपुर: जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में प्रचलित समस्त अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्त जन राशन कार्ड तथा सामान्य राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने की तिथि 25 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक निर्धारित किया गया है। राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने के लिए राशन कार्ड में शामिल कम से कम एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होना आवश्यक है। अत्याधिक वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नॉमिनी नियुक्त है, उन्हें उपरोक्त प्रावधान से छूट होगी। नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया के तहत हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाईट खाद्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन में उपलब्ध राशन कार्ड नवीनीकरण एप्प को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करें तथा नियमानुसार विकल्प के जरिए आवेदन प्रस्तुत करें। खाद्य विभाग के एप्प के जरिए वर्तमान राशन कार्ड में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा या उचित मूल्य दुकान संचालक के टैबलेट या मोबाइल में इंस्टॉल विभागीय एप्प के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कराकर अथवा अपना राशन कार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऑफलाईन मोड पर इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने के साथ-साथ आवेदक द्वारा लिखित आवेदन भी उचित मूल्य दुकान में जमा करना होगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के माध्यम से सामान्य (एपीएल) कार्ड को छोड़कर शेष सभी कार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। सामान्य (एपीएल) कार्ड हेतु 10 रूपये की राशि निर्धारित है। नया राशन कार्ड प्राप्त करते समय वर्तमान में हितग्राही के पास उपलब्ध पुराना राशनकार्ड समर्पित किया जावेगा।

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