अंबिकापुर: लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आज 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर के मार्गदर्शन में प्रशासनिक अमला सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही में जुट गया है। इसके तहत शासकीय कार्यलयों एवं स्थलों, सार्वजनिक स्थानों सहित निजी सम्पत्तियों में लगाए गए राजनैतिक सबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि शीघ्रता से हटवाया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों के पोस्टरों को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और समय पर सभी बैनर पोस्टरों को हटा लिये जाएंगे।
संपत्ति विरूपण की कार्यवाही के लिए नगरनिगम अंबिकापुर में पांच टीमें गठित की गई है। जनपद पंचायतों में हर पंचायत स्तर पर पटवारी के नेतृत्व पर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और कोटवार की टीम बनाई गई है।
बता दें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाया जाएगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सडक, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गए होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गए बैनर, पोस्टरों को 48 घंटे के भीतर हटाया जाना है, वहीं निजी घरों में किये गए दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जाएगी।