कबीरधाम: कबीरधाम जिला कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपित युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला सिंतबर 2023 में सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है। खास बात यह है कि मामले में 6 माह के भीतर फैसला आया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।

कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, आरोपित कोमलदास डहरे (18) निवासी ग्राम जुनवानी जंगल, थाना सिंघनपुरी जंगल जिला कबीरधाम ने नाबालिग बच्ची से 18 सिंतबर 2023 को दुष्कर्म किया। इस मामले में बच्ची के स्वजन पुलिस ने आरोपित कोमलदास के खिलाफ लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद आरोपित फरार हो गया था। खोजबीन के दौरान पुलिस ने आरोपित को एक अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपित कोमलदास डहरे को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई।ने थाना में 20 सितंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई।

इस मामले में आरोपित को पुलिस ने जब कोर्ट के निर्देश बाद जेल भेजा है, तब से ही वह बंद है। अब आने वाले 20 साल भी वह जेल में ही रहेगा। इसके अलावा गंभीर मामलों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस की विवेचना भी तगड़ी रही है। इस कारण आरोपित नहीं बच पा रहा है। पूर्व में ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिसमें पुलिस की विवेचना कमजोर होने से आरोपित को संदेह का लाभ मिल जाता था व इसी के आधार पर बच जाता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं हो रहा है।

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