कोरिया: ओड़गी नाका, बैकुण्ठपुर निवासी मनोज कुमार राजवाड़े आत्मज इनेश्वर प्रसाद राजवाड़े निवासी थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के प्रावधानों के तहत् अपराधिक प्रकरण वार (जरायम) पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया से दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया। न्यायालय जिला दंडाधिकारी कोरिया, बैकुण्ठपुर के आज 22 अप्रैल 2024 को हुए आदेशानुसार मनोज कुमार राजवाड़े वर्ष 2011 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर मोहल्ले में घुमना, फिरना एवं आतंक मचाना, चोरी, नकबजनी कर लोगों के जीवन को संकटात्पन्न कर अपराध घटित करते चला आ रहा है।
मनोज राजवाड़े का इस क्षेत्र में काफी आतंक है, जिससे मोहल्ले एवं आस-पास के लोगों में भय व्यप्त है। उसके आतंक एवं डर की वजह से कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने एवं गवाही देने से कतराते है। यह बहुत शातिर, चालाक, निडर व दुःसाहसिक है। पुलिस कार्यवाही से भी नहीं डरते। उसका हौसला बुलंद है, अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर चोरी-नकबजनी का पेशा बना लिया है, वह खतरनाक किस्म का व्यक्ति है एवं विगत 13 वर्षों से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, जो आम जनता की सुरक्षा के लिये खतरा साबित हो रहा हैं।
उसके खतरनाक गतिविधियों के कारण सामान्य लोग उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट करने के लिये घबराते हैं तथा न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं। अपराधिक गतिविधि इतनी गंभीर है कि उसके द्वारा चोरी नकबजनी जैसी अपराध को अंजाम देना आम हो गया है। मनोज राजवाड़े के अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधक धाराओं के तहत् कार्यवाही कर इस्तगाशा न्यायालय में पेश किया गया है। किंतु सामान्य कानून उसके आपराधिक गतिविधियों को रोकने में असफल साबित हो रहा है। जिससे राज्य सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
उसके अपराधिक एवं सामाजिक गतिविधि से आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे आम जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। इस तरह लगातार अपराध घटित करते रहा तो, कभी भी लोक व्यवस्था, सामाजिक शांति व्यवस्था पूर्णतः भंग होकर उग्र रूप धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में जन सुरक्षा बनाए रखने हेतु उसके विरूद्ध छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
बैकुंठपुर जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोज राजवाड़े आत्मज इनेश्वर प्रसाद राजवाडे, ओड़गी नाका, थाना बैकुण्ठपुर जिला- कोरिया निवासी को 6 माह की अवधि के लिए कोरिया जिला एवं सीमावर्ती जिलों सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर, कोरबा, पेन्ड्रा-गौरेला मरवाही, सीधी, सिंगरौली की सीमाओं से निष्कासित (जिलाबदर) किया है। 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 10 बजे से उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे और आदेश की प्रभावशाली अवधि में बिना वैधानिक अनुमति के उक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश वर्जित होगा।