सूरजपुर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो एवं आरोपियों पर सतत निगरानी रखी जा रही हैं और अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर  एम.आर.आहिरे  के अनुशंसा पर कलेक्टर सूरजपुर  रोहित ब्यास ने जिले के आदतन अपराधी संजय साहू पिता रामभरोष साहू उम्र 44 वर्ष, निवासी पुराना बाजारपारा, थाना सूरजपुर तथा महमूद अहमद उर्फ बबला पिता ईदरीश निवासी ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर, थाना रामानुजनगर के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार दोनों आदतन अपराधियों को 25 अप्रैल 2024 से जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ), सिंगरौली मध्यप्रदेश जिला क्षेत्र से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने और जब तक यह आदेश लागू रहेगा। बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए आपको इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने, आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


आदतन अपराधी संजय साहू के विरूद्ध डकैती, मारपीट, चोरी, जुआ, धोखाधड़ी, विद्युत अधिनियम जैसे कई अपराध दर्ज है एवं कई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। इसी प्रकार आदतन अपराधी महमूद अहमद के विरूद्ध महिला संबंधी अपराध, मारपीट, जुआ, एनडीपीएस एक्ट, रात्रि में घुमने, पुलिस को देखकर भागने-छिपने, लड़ाई-झगड़ा करने तथा कई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

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