बलरामपुर: कार्यालय आबकारी आयुक्त रायपुर द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी एवं अहाता अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न निष्पादन हेतु शेष रहे अहातों के अनुज्ञप्तियों हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में द्वितीय निविदा 16 मई 2024 को जारी की गई थी। जिस पर वर्ष 2024-25 की शेष अवधि अर्थात् 01 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत ऑन लाईन निविदा पद्धति के माध्यम से निष्पादन किया गया। निष्पादन हेतु शेष रहे अहातों की अनुज्ञप्तियों का आबंटन वर्ष 2024-25 की शेष अवधि अर्थात् 16 जून 2024 से 31 मई 2025 तक की समयावधि के लिये 03 जून 2024 से प्रातः 10ः30 बजे से दिनांक 09 जून 2024 सायं 05ः30 बजे तक इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र पर ऑन-लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। इस अवधि में निविदा ऑन लाईन के माध्यम से 24 घंटे दिए जा सकेंगे। ऑनलाईन पद्धति से प्राप्त निविदा/निविदाओं में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा 12 जून 2024 को समय प्रातः 11ः00 बजे से किया जावेगा। निविदा, विभाग तथा राज्य शासन के वेबसाईट के सूचना निर्देशिका एवं सीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉट इन लिंक में उपलब्ध रहेगा।