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आशीष कुमार गुप्ता
बतौली- सेदम: एक जुलाई से लागू हुए तीन नए कानूनों को लेकर वसरगुजा के बतौली थाना परिसर में आमजनों का बैठक लेकर नए कानून के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी बताया गया । इस दौरान बतौली थाना प्रभारी भरतलाल साहू, चंद्रप्रताप तिवारी, तहसीलदार तारा सिदार, सरपंच हिंदाल पैकरा, विनोद शर्मा, प्रशांत खमरिया, अचल गुप्ता, आशीष गुप्ता, प्रदीप मिश्रा सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे।
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इस बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी भरतलाल साहू ने कहा कि कानून में संशोधन करते हुए तीन नये कानून बनाये गए है कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है जिसे आमजन को जानना जरूरी है अब आईपीसी धाराओं की जगह भारतीय न्याय सहिता लागू हुई है लोंगो को ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने मे रोक लगाने आमजन से अपील की है बतौली क्षेत्र में शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की है साथ ही दुर्घटना होने पर दुर्घटना में घायल लोक की सूचना पुलिस को देने और घायल मरीज को अस्पताल में इलाज करवाने पर आपराधिक धाराएं पूर्व की भांति ही लगाई जाएगी और दुर्घटना पश्चात भाग जाने पर 10 लाख का जुर्माना और सश्रम कारावास की सजा लगाई जाएगी।
तहसीलदार तारा सिदार भी संबोधित करते हुए कहा कि भाईचारे के साथ भूमि संबंधित प्रकरणों को निपटाने का प्रयास आमजन को करना चाहिए ताकि अपराधीक घटनाओं में कमी आ सके।