बलरामपुर।बलरामपुर जिले के वन मंडलाधिकारी अशोक तिवारी के निर्देश पर उप मंडलाधिकारी अनिल सिंह पैकरा, वन परिक्षेत्राधिकारी अजय वर्मा के नेतृत्व में वन विभाग ने वन परिक्षेत्र धमनी के अंतर्गत सुंदरपुर निवासी अंतर्राज्यीय लकड़ी चोर गिरोह के एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया न्यायालय से जेल भेजा गया। बिहार के अन्य दो तस्कर फ़रार है वन विभाग तलाश में जुटी हुई हैं।
वन परिक्षेत्र धमनी अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी. 872 से ज़ब्त 200 नग 11.235 घन मीटर खैर ईमारती राष्ट्रीयकृत वनोपज के तस्करी में लिप्त सुंदरपुर निवासी असगर अंसारी पिता सोबराती अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया न्यायालय से जेल भेजा गया। प्रकरण में अंतर्राज्यीय लकड़ी चोर गिरोह के दो तस्कर बिहार राज्य के संलिप्त होने के प्रमाण मिला हैं। आरोपियों के विरूद्ध आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 की धारा 9 (1) व (2), भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 (3), मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 (नियम-3) मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) के साथ लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 (1) अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में आरोपी असगर अंसारी ने खुलासा किया कि बिंडमगंज से 5-6 श्रमिक बुलाकर, ग्राम बरवाही में कैम्प लगाकर करीब 20-25 दिनों तक सुंदरपुर ग्राम के आस पास के 12 ग्रामीण गणेश पण्डो, रामसाय गोड़, मानसिंह गोड़, रामसिंह, गोड़, रामवृक्ष गोड़, लोटन गोड़, देवरूप गोड़, राजकुमार अहिर, गंगालाल गोड़, रामहुलास गोड़, छोटेलाल कोईरी व अयोध्या कुशवाहा के निजी भूमि पर लगे 25 नग खैर वृक्षों को आरे एवं कुल्हाड़ी की सहायता से कटाई किए थे। कटे लकड़ी के टुकड़ो को छीलकर ट्रैक्टर से डंप किया था जिसकी ज़ब्ती की गई थी। प्रकरण में ग्रामीणों के निजी भूमि पर 16 नग 1.383 घन मीटर एवं 25 नग 1.892 घन मीटर खैर छिला हुआ काष्ठ की जब्ती राजस्व विभाग द्वारा की गई थी, प्रकरण प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में बिहार राज्य के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी से अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन ट्रैक्टर एवं कटाई में शामिल अन्य आरोपियों एवं अंतर्राष्ट्रीय खैर काष्ठ के तस्करों का खुलासा होगा।