सूरजपुर: पूर्व पार्षद सुनील अग्रवाल के खिलाफ शासकीय राशि के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सूरजपुर डी.एस. बघेल द्वारा 3 सितंबर 2024 को पारित किया गया। आदेश में सुनील अग्रवाल पर 2013 में नगर पालिका परिषद सूरजपुर के पार्षद रहते हुए ठेकेदार के रूप में शासकीय राशि का गबन करने का आरोप है।
मामला यह है कि सुनील अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 13 में सीसी रोड के निर्माण कार्य में 2,27,882/- रुपए का भुगतान बिना कार्य कराए प्राप्त कर लिया था। इस पर डॉ. डी.के. सोनी, अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता, ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 156(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि अग्रवाल ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि का गबन किया था।
कलेक्टर सूरजपुर की जांच रिपोर्ट में अग्रवाल को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर उन्हें आगामी 5 वर्षों तक पार्षद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस को सुनील अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने और अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।