अंबिकापुर: सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सोमवार को मणीपुर, दर्रीपारा निवासी लालमन कुशवाहा ने प्रधान आरक्षक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, 27 अक्टूबर 2024 को बस स्टैंड चौकी में तैनात प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम ने उनके साथ मारपीट की।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया कि प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम द्वारा की गई यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन और अनुशासनहीनता का परिचायक है।
इसी आधार पर प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, अंबिकापुर रहेगा, और उन्हें नियमानुसार गुजारा भत्ता प्रदान किया जाएगा।