बलरामपुर: पड़ोसी राज्य झारखण्ड में 13 एवं 20 नवम्बर 2024 को विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान होना है। जिले में पड़ोसी राज्य झारखण्ड के बहुत से मतदाता निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर  रिमिजियुस एक्का ने ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 135 ख के तहत मतदान के दिन सवेतन अवकाश मंजूरी में मतदान के दिन को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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