रायपुर। आईपीएस जीपी सिंह की फिर से बहाली के कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जीपी सिंह को बहाल करना केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई है।

बता दें कि आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देते हुए सेवा से बाहर कर दिया था। जीपी सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले को कैट में चुनौती दी थी। जहां से जीपी सिंह को राहत मिल गई, लेकिन उनके खिलाफ भयादोहन, आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज था। इसी साल नवंबर में हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया

इस बीच कैट के निर्देश के आधार पर राज्‍य सरकार ने जीपी सिंह को बहाल करने का प्रस्‍ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला आया है।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!